आरोपी दुर्गेश गढ़वाल उर्फ छोटू उम्र 22 वर्ष ग्राम कोसमंदा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा ।
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 166 /25 धारा 137(2),87, 64 (2) (m) BNS ,4,6 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
जांजगीर चाम्पा-⏩ मामले का विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 28/4/2025 को थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में अज्ञात आरोपी की लगातार पतातलाश किया जा रहा था इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप एवं एसडीओपी चांपा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना मिला कि आरोपी दुर्गेश गढ़वाल निवासी कोसमंदा के द्वारा नाबालिक बालिका को अपने साथ रायगढ़ तरफ ले गया था और कुछ दिन साथ रखने के बाद अपृहता को छोड़कर फरार हो गया कि सूचना मिलते ही तत्काल चांपा पुलिस के द्वारा आरोपी की पतासाजी कर पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी चांपा, उ नि बी एस लकड़ा, महिला प्रधान आरक्षक पुष्पा साहू, प्रधान आरक्षक अमृत सूर्या, आरक्षक पदूम कुमार जाटवर सराहनीय योगदान रहा।
