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July 6, 2026 4:42 am

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जांजगीर-चांपा, 5 जुलाई। जांजगीर-चांपा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना चांपा क्षेत्र से करीब 21.1 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख 55 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने गांजा बिक्री में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान चौक, देवांगन पारा में एक युवक गांजा बेच रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और वीरेन्द्र देवांगन (28 वर्ष) निवासी हनुमान चौक, देवांगन पारा, चांपा को हिरासत में लिया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां से चार पैकेट और दो प्लास्टिक बोरियों में रखा 21.1 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही गांजा बिक्री से प्राप्त 10,450 रुपये नकद भी जब्त किए गए। थाना चांपा में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 357/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व में उप निरीक्षक सत्यम चौहान, प्रशिक्षु उप निरीक्षक गोपी सिंह, रूकसाना बानो, निकिता साहू, सहायक उप निरीक्षक भुवनेश्वर राठौर तथा थाना चांपा के अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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ग्राम सिल्ली में जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह।

जांजगीर-चांपा 07 मई 2025/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम सिल्ली में बाल विवाह रोका गया।
      जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ग्राम सिल्ली, थाना मुलमुला तहसील रामगढ़ में बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही बालिका के घर जाकर बालिका के उम्र सत्यापन हेतु अंकसूची की जांच की गई जिस पर परिवार वालो ने बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बालिका की जन्म तिथि 23 अप्रैल 2009 जिसमें बालिका का उम्र 16 वर्ष 00 माह 13 दिन होना पाया गया। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बालिका एवं उसके माता-पिता तथा स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया एवं समझाइश के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका की माता तथा पिता की सहमति से बालिका के विवाह को रोका गया तथा बालिकाओं के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा बालकों के लिये निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया। दल में आउट रिच वर्कर श्री अमित भोई, टीम मेंबर चाइल्ड लाइन श्री भूपेश कश्यप, पर्यवेक्षक श्रीमती प्रेमलता साहू, आगनबाडी कार्यकर्ता नेमा कुर्रे शामिल थे।

Hasdev Express
Author: Hasdev Express

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