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July 5, 2026 10:23 pm

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जांजगीर-चांपा, 5 जुलाई। जांजगीर-चांपा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना चांपा क्षेत्र से करीब 21.1 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख 55 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने गांजा बिक्री में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान चौक, देवांगन पारा में एक युवक गांजा बेच रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और वीरेन्द्र देवांगन (28 वर्ष) निवासी हनुमान चौक, देवांगन पारा, चांपा को हिरासत में लिया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां से चार पैकेट और दो प्लास्टिक बोरियों में रखा 21.1 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही गांजा बिक्री से प्राप्त 10,450 रुपये नकद भी जब्त किए गए। थाना चांपा में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 357/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व में उप निरीक्षक सत्यम चौहान, प्रशिक्षु उप निरीक्षक गोपी सिंह, रूकसाना बानो, निकिता साहू, सहायक उप निरीक्षक भुवनेश्वर राठौर तथा थाना चांपा के अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर की गई कार्रवाई, 11 वाहन जब्त

 
जांजगीर-चांपा 05 जून 2026। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के केवा (नवापारा), हाथनेवरा क्षेत्र का औचक जांच किया गया।

     खनि अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 11 वाहनों जिसमें वाहन 5 हाईवा (रेत) और 06 ट्रैक्टर (रेत) को जब्त किया गया। जब्त वाहनों में से 09 को पुलिस लाइन खोखरा एवं 02 ट्रैक्टर को पुलिस थाना नवागढ़ में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया जिसमें नवापारा रेत खदान पहुंच मार्ग को जेसीबी मशीन से काट कर पहुंच मार्ग बाधित किया गया। उन्होंने बताया कि दर्ज प्रकरण पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री महोबे ने जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

Hasdev Express
Author: Hasdev Express

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