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July 6, 2026 12:14 am

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जांजगीर-चांपा, 5 जुलाई। जांजगीर-चांपा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना चांपा क्षेत्र से करीब 21.1 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख 55 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने गांजा बिक्री में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान चौक, देवांगन पारा में एक युवक गांजा बेच रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और वीरेन्द्र देवांगन (28 वर्ष) निवासी हनुमान चौक, देवांगन पारा, चांपा को हिरासत में लिया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां से चार पैकेट और दो प्लास्टिक बोरियों में रखा 21.1 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही गांजा बिक्री से प्राप्त 10,450 रुपये नकद भी जब्त किए गए। थाना चांपा में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 357/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व में उप निरीक्षक सत्यम चौहान, प्रशिक्षु उप निरीक्षक गोपी सिंह, रूकसाना बानो, निकिता साहू, सहायक उप निरीक्षक भुवनेश्वर राठौर तथा थाना चांपा के अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित 15 सितम्बर तक किए जा सकते है आवेदन

जांजगीर-चांपा 03 सितम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत खाद्य अधिकारी जांजगीर द्वारा नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिसके लिए 15 सितम्बर 2025 तक कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा जांजगीर-चांपा में आवेदन किया जा सकता है।
     खाद्य अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, अन्य सहकारी समितियां तथा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट उपक्रम पात्र होंगे। अन्य सहकारी समितियों का पंजीकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र 17 सन् 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 (क्र 2 सन् 2000) के अंतर्गत होना आवश्यक है। शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन प्राप्त करने हेतु महिला स्व-सहायता समूह एवं सहकारी समितियां आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखती हों। साथ ही आवेदन पत्र के साथ जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र एवं बायलॉज की सत्यापित प्रति, संस्था अथवा समिति के पदाधिकारियों की सूची, बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति तथा विगत एक वर्ष की बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना आवश्यक होगा। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जांजगीर-चांपा से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है

Hasdev Express
Author: Hasdev Express

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