जांजगीर-चांपा | 27 फरवरी 2026
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सारागांव क्षेत्र के आदतन गुंडा बदमाश अशोक जायसवाल निवासी चोरिया को 01 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर माननीय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जांजगीर-चांपा ने यह आदेश पारित किया।
🔎 अपराधों का लंबा रिकॉर्ड
आरोपी के विरुद्ध कुल 08 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
06 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।
गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा एवं हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।
⚖️ किस कानून के तहत हुई कार्रवाई?
आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
📍 किन जिलों से किया गया बाहर?
आदेश के अनुसार आरोपी को:
जांजगीर-चांपा
सक्ती
रायगढ़
बिलासपुर
कोरबा
बलौदा बाजार
जिलों की सीमा से 01 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।
🚔 क्यों जरूरी थी कार्रवाई?
पुलिस के अनुसार आरोपी की आक्रामक एवं दुस्साहसी प्रवृत्ति के कारण आम नागरिक उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में हिचकते थे। क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया।
👉 पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल दें।




