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March 8, 2026 4:10 pm

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मोडिफाईड साइलेंसर/प्रेशर हार्न लगाकर वाहन चलायें जाने पायें जाने पर 08 वाहन चालकों के विरूद्ध MV ACT के तहत कार्यवाही करते हुए प्रेशर हॉर्न/मोडिफाई साइलेंसर को निकलवाया गया है।

बुलेट वाहन में प्रेशर हार्न/ मोडिफाई साइलेंसर लगाकर  एवं नो एंट्री में भारी वाहन (ट्रक) चलाने वालो के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् की जा रही हैं यातायात पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही।

 

⏺️जांजगीर चाम्पा– थाना पामगढ़ क्षेत्र के सहसा मोड में 02 ट्रक चालक के द्वारा नो एंट्री में वाहन चलाने पाए जाने पर 2500- 2500/₹ एवं 01 ट्रक चालक के द्वारा परमिट शर्तों का उलंघन करने वाले ट्रक चालक से 5000/₹ का mv एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कठोर कार्यवाही की गई है।*

नो एंट्री में भारी वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

⏺️ इसके अतिरिक्त मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने पर 78 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

⏺️ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं/ध्वनि प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए जिसकी रोकथाम के लिए प्रेशर हॉर्न/मोडिफाई साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही

 

 

⏩ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS)के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, यातायात नियमों का उलंघन करने वाले के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

 

⏩ इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जांजगीर चांपा श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध  दिनांक 02.07.25 को कार्यवाही किया गया, जिसमें बुलेट मोटर सायकल में प्रेशर हार्न एवं मोडिफाई साइलेंसर लगाकर मोटर सायकल चलायें जाने पायें जाने से वाहन चालकों के विरूद्ध  एवं मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना, नो एंट्री में भारी वाहन को प्रवेश करना एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पाए जाने विभिन्न धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

 

यातायात पुलिस जांजगीर की अपील

 

1. शराब के नशे में वाहन न चालांए।

2. तेज गति से वाहन न चलाएं।

3. हेलमेट पहन कर मोटर सायकल चलाए

4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।

5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए 

7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते

8. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।

10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन

11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।

 

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सुभाष चौबे, लालन पटेल, उपनिरी अनिल बड़ा, ASI सुरेन्द्र सिंह क्षत्रिय, प्रधान आरक्षक अनुराग सिंह, आरक्षक चंद्रशेखर ओग्रे, आरक्षक भूपेंद्र कोसले, मनोज राठौर, उपेंद्र राठौर एवं अन्य कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।

Hasdev Express
Author: Hasdev Express

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