आरोपी द्वारा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर ग्रामीणों को रकम जमा करने पर कंपनी द्वारा दुगुना, तीन गुना राशि देगा कहकर कि गई थी लाखों रुपए का धोखाधड़ी।
नाम आरोपी जितेन्द्र बिषे पिता फुलचंद बिषे उम्र 45 वर्ष निवासी डॉ. अम्बेडकर नगर 194 इन्दौर थाना एमआईजी जिला इन्दौर (म.प्र.) हाल मुकाम एन.एल. इन्कलेव नरीमन सिटी फ्लैट न.606 ए छोटा बार्गढ़ा रोड थाना एरोड्रम जिला इन्दौर (मु.प्र. ) हाल जिला जेल जशपुर
जांजगीर चाम्पा–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिटफण्ड कम्पनी विनायक होम्स रियल स्टेट कम्पनी के संचालक आरोपी जितेन्द्र बिषे एवं उसके अन्य साथियों द्वारा लोगों को विशेष ऑफर योजना का प्रलोभन देकर निवेशकों से लगभग 8,33,050/- रूपये का धोखाधड़ी कर ऑफिस बंद कर भाग गये हैं कि रिपोर्ट थाना चॉपा में वर्ष 2021 में अपराध क्रमांक 95/2021 धारा 420,34 भादवि ईनामी चिट फण्ड एवं धन परिचालन स्कीम की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. निक्षेपको का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 6,10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
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Download File: https://hasdevexpress.in/wp-content/uploads/2025/04/VID-20250403-WA0006.mp4?_=1 प्रकरण सदर के आरोपी थाना सिटी कोतवाली जशपुर के धोखाधड़ी के मामलें में जिला जेल जशपुर में पूर्व से निरूद्ध होने से माननीय के आदेशानुसार प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी जितेन्द्र बिषे को जशपुर जेल से जिला जांजगीर लाया जाकर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 03.04.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
