जांजगीर चाम्पा–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से पीडिता से दोस्ती किया और पीड़िता का मोबाइल नंबर लेकर लगातार बातचीत कर नजदीकीया बढ़ाया और शादी करने का झांसा देकर पीड़िता के मना करने के बावजूद भी जबरन दैहिक शोषण किया। पीड़िता के द्वारा मना करने पर शादी करूंगा कहकर लगातार विगत तीन महीने से दैहिक शोषण करता था पीड़िता के द्वारा शादी करने बोलने पर गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे रहा था कि सूचना रिपोर्ट पर आरोपी देवेश कुमार खरे निवासी ग्राम हिर्री पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा के विरुद्ध धारा – 87,64(2), (ड)296, 351 (3), 115(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से टीम गठित किया गया।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप, SDOP चाम्पा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में गठित टीम के द्वारा तत्काल आरोपी के सकुनत पर दबिश देकर पकड़ा, जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर, पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी चांपा, सहायक उप निरिक्षक अरुण सिंह, महिला प्रधान आरक्षक पुष्पलता साहू, प्रधान आरक्षक प्रकाश राठौर , आर. डी के साहू,सुमंत कँवर का सराहनीय योगदान रहा।
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